पहल संवाद
रांची/डेस्क: महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ी खबर आयी है. संसद के विशेष सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के दौरान तीखी बहस चल रही है, इसी बीच केन्द्र सरार ने महिला आरक्षण अधिनियम-2023 देश में लागू कर दिया. सरकार ने इसकी विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है. जानकारी के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद इसका लाभ महिलाओं को नहीं मिलेगा, इसके लिए जनगणना की समाप्ति और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लाभ मिलेगा.
संसद ने जिस महिला आरक्षण बिल को लागू किया है, वह संसद और विधानसभाओं दोनों जगह लागू होगा. इसकी प्रक्रिया जब प्रारम्भ होगी तब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार, लोकसभा और विधानसभाओं में 50.3% सीटें बढ़ाने के बाद कुल सीटों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जायेंगी.
केन्द्र सरकार की ओर से महिला आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, लेकिन यह साफ नहीं किया गया कि संसद में चर्चा के बीच लागू करने की अधिसूचना क्यों जारी कर दी है.
बता दें कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान के तहत यह अधिनियम 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा. सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है.

