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सूचना आयुक्त की फाइल को लोकभवन की नहीं मिली अनुमति, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लौटाई फाइल

पहल संवाद

रांची/डेस्क: झारखंड में एक बार फिर सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में अड़चन आई है.  झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भेजी गयी सूचना आयुक्त की फाइल को बगैर राज्यपाल संतोष गंगवार ने बगैर अनुमति के वापस कर दी है. साथ ही नियमों का हवाला देते हुए उस पर पुनर्विचार करने को कहा है. लोकभवन ने फाइल लौटाते हुए कहा कि सरकार पहले आरटीआई एक्ट के नियमों को देख ले, पुनर्विचार करें, उसके बाद पुनः फाइल भेजे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 मार्च को हुई चयन समिति की बैठक में सूचना आयुक्तों की सूची तैयार की गयी थी. उसके बाद उस पर अनुशंसा के लिए उसे लोकभवन भेजा गया था. क्योंकि राज्यपाल की अनुशंसा के बाद ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी करता है. सूचना आयुक्त पद के लिए राज्य सरकार ने अनुज कुमार सिन्हा, शिवपूजन पाठक, अमूल्य नीरज खलखो और तनुज खत्री के नामों को अनुशंसा के लिए भेजा गया था. लेकिन इन नामों पर कई संस्थाओं और व्यक्तियों ने लोक भवन से लिखित रूप से शिकायत की थी. यह आपत्ति सूचना अधिकार अधिनियम का हवाला देकर की गयी थी. सबसे बड़ी आपत्ति प्रस्तावित नामों के राजनीतिक दल से सीधे जुड़े लोगों को लेकर थी. बता दें कि झारखंड के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है.

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