जमशेदपुर : घाटशिला विधानसभा उपचुनाव (Ghatsila Election) 2025 को लेकर समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रेस संचालकों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई और उनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताए आवश्यक नियम
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की चुनाव-संबंधी प्रचार सामग्री — जैसे पोस्टर, बैनर, पंपलेट, पर्चा, फ्लेक्स आदि — छापने से पहले प्रिंटिंग प्रेस संचालक यह सुनिश्चित करें कि उस सामग्री पर ‘प्रिंटर एवं प्रकाशक का नाम, पता और संख्या’ स्पष्ट रूप से अंकित हो। साथ ही, प्रत्येक सामग्री की एक प्रति संबंधित राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से जमा कराई जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना मुद्रक और प्रकाशक के नाम के प्रचार सामग्री की छपाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) का उल्लंघन है। इस पर दोषी पाए जाने पर छह महीने की सजा या प्रेस का लाइसेंस निरस्त किए जाने का प्रावधान है।
प्रचार सामग्री का पूर्व प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से अपील की कि प्रचार सामग्री प्रकाशित करने से पहले उसे जिला जनसंपर्क कार्यालय स्थित एमसीएमसी कोषांग में प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी सामग्री आचार संहिता का उल्लंघन न करे।
फर्जी नाम से छपाई पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी प्रेस संचालक फर्जी नाम से या बिना अनुमति के किसी उम्मीदवार या दल के पक्ष में प्रचार सामग्री की छपाई न करे। जिला प्रशासन ने ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रेस संचालकों से निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
